अब मिलावटखोरी की तो होगी उम्रकैद, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, आजीवन कारावास के कानून को कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी।  इसकी जानकारी देते हुए, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ‘मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। इसको देखते हुए (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी गई है। इसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।’

गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी देखी गई थी। राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक रैली निकाली गई थी। उत्साही स्वयंसेवकों को मिलावट के खिलाफ नारे लगाते और शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग करते सुना गया था।

जगह-जगह मौके-मौके पर मिलावट को लेकर छापे मारे जाते हैं। पिछले दिनों देशभर में शहद में मिलावट का मामला काफी चर्चा में रहा था। वहीं, उस दाग को मध्य प्रदेश ने धो दिया था। मलेशिया ने प्रदेश के शहद को न सिर्फ पसंद किया था, बल्कि शुद्ध भी माना था। बता दें कि देश भर में कदम-कदम पर बिकने वाले खाद्य पदार्थो में मिलावट का धंधा जोरों पर रहता है। इसकी रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती है।

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